
बीकानेर में बहु ने सास पर डाला उबलता तेल, अब खानी पड़ेगी पांच साल जेल की हवा
बीकानेर। घरेलू कलेश के चलते अपने सास पर उबलता तेल डालनी वाली बहु को दोषी करार देते हुए बीकानेर की अपर सेशन कोर्ट नंबरपंाच ने उसे पांच साल कारावास और अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। सोमवार को सजा सुनाये जाने के बाद कोर्ट में मौजूद आरोपी बहु सिमरन पत्नि मोह मद लतीफ की रूलाई फूट पड़ी। घटना पिछले साल 11 जून 23 की सुबह जय नारायण व्यास कॉलोनी थाना इलाके की खान कॉलोनी में हुई थी।
घटना के दौरान बहु सिमरन ने घर के कमरे में सो रही अपनी सास हिदायत बानो का जान से मारने की नियत से उसके ऊपर उबलता हुआ गर्म तेल उड़ेल दिया, जिससे हिदायत बानों गंभीर रूप से झुल गई और होस्पीटल में भर्ती कराया गया। इस घटना को लेकर हिदायत बानों के पुत्र मोह मद लतीफ ने अपनी पत्नि सिमरन के खिलाफ व्यास कॉलोनी थाने में एफआइआर दर्ज कराई। अपर सेशन कोर्ट के न्यायाधीश विनोद गुप्ता ने साक्ष्य सबुतो और गवाहो के बयान पर आरोपी सिमरन को दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास और पांच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा मुकर्रर कर अर्थदण्ड चुकता नहीं करने पर छ माह अतिरिक्त कारावास।
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