17 साल की शादी 15 मिनट में खत्म, 5 साल से अवैध संबंध थे, उसी के साथ मिलकर पति को दी खौफनाक मौत
राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के धमोतर थाना इलाके में करीब दो साल पहले हुए निर्मम हत्याकांड के मामले में अब कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। एक युवक की निर्मम तरीके से हत्या करने के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास और पच्चीस-पच्चीस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी है। इस मामले में प्रतापगढ़ जिला एवं सेशन न्यायाधीश आशा कुमारी ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को कठोर सजा सुनाई है। लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह मामला 2 सितंबर 2022 का है। जउखेड़ा निवासी कारूलाल मीणा ने पुलिस को अपने पिता भैरूलाल मीणा की हत्या की सूचना दी थी। मृतक के शरीर पर चोटों के निशान थे और घटना स्थल पर भारी मात्रा में खून पाया गया था। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक भैरूलाल मीणा ने दो शादियाँ की थीं और उनकी दूसरी पत्नी केसर बाई से उनका अक्सर विवाद होता रहता था। मृतक के पुत्र कारूलाल ने अपनी शिकायत में पहले ही यह आशंका जताई थी कि केसर बाई उनके पिता की जान ले सकती है। पिता ने ही बेटे को बताया था कि उसकी मां कभी भी हत्या कर सकती है, वह आए दिन धमकी देती है। इस धमकी के तीन दिन बाद ही हत्या हो गई।




