
राजस्थान: 13 साल की रेप पीड़िता सात महीने की गर्भवती, हाईकोर्ट ने गर्भपात की दी मंजूरी
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने 13 साल की रेप पीड़िता को सात महीने की प्रेग्नेंसी में गर्भपात (अबॉर्शन) कराने की अनुमति दे दी है। जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यदि पीड़िता को डिलीवरी के लिए मजबूर किया गया, तो उसे जीवनभर तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। इस मामले में बच्चे के भरण-पोषण समेत कई अन्य गंभीर मुद्दे जुड़े हैं।
कोर्ट ने यह भी माना कि बच्चे को जन्म देने से पीड़िता के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान हो सकता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने महिला चिकित्सालय, सांगानेर (जयपुर) की अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वे मेडिकल बोर्ड से नाबालिग लड़की के गर्भपात की प्रक्रिया सुनिश्चित करें।
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि यदि गर्भ में पल रहा भ्रूण जीवित मिलता है, तो उसे सुरक्षित रखने और भविष्य में राज्य सरकार के खर्च पर उसका पालन-पोषण करने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं, यदि भ्रूण मृत पाया जाता है, तो उसके डीएनए परीक्षण के लिए टिश्यू संरक्षित किए जाएंगे।


