बीकानेर: अगर बकाया है ये टैक्स तो चल-अचल संपत्ति भी होगी जब्त, पढ़ें खबर
बीकानेर। वाहनों का टैक्स (कर) बकाया रखने वालों के लिए अब बड़ी चेतावनी जारी हो गई है। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय ने स्पष्ट कर दिया है कि रोड टैक्स जमा नहीं करने पर केवल वाहन जब्त नहीं होगा, बल्कि बार-बार नोटिस के बावजूद भुगतान नहीं करने वाले वाहन मालिकों की चल और अचल संपत्ति तक कुर्क की जा सकती है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनिल पंड्यिा के अनुसार जिले में रोड टैक्स वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
पिछले कुछ दिनों में सघन चेकिंग के दौरान 150 वाहनों को जब्त किया जा चुका है, जबकि मार्च 2026 में अब तक करीब 39 करोड़ रुपए का राजस्व वसूला गया है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में वाहन ऐसे हैं, जो बिना टैक्स चुकाए सड़कों पर संचालित हो रहे हैं। इसी स्थिति को देखते हुए विभाग ने सख्त रणनीति लागू की है। जिले के प्रमुख मार्गों, शहर के प्रवेश बिंदुओं और संवेदनशील स्थानों पर 24×7 चेक पोस्ट और मोबाइल प्रवर्तन दल तैनात किए गए हैं। अब कर बकाया मिलने पर मौके पर ही वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है।
आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरों और डिजिटल डेटाबेस के जरिए वाहनों की निगरानी की जा रही है, जिससे बकाया वाहनों की तुरंत पहचान कर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि लगातार नोटिस के बावजूद कर जमा नहीं कराने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उनकी संपत्तियों की कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा बैंक खातों को सीज करने तक की कार्रवाई भी की जा सकती है। वाणिज्यिक वाहनों के मामलों में फाइनेंस कंपनियों और वाहन मालिकों की संयुक्त जिम्मेदारी तय की जाएगी। साथ ही जिन वाहनों के ई-चालान, ई-रवन्ना या अन्य देनदारियां लंबित हैं, उनके पंजीयन निलंबित कर संचालन पर रोक लगाई जा रही है।




