स्कूलों में अवकाश पर सख्ती, पूर्व छुट्टियां भी हुई निरस्त, आदेश जारी
जयपुर। 16वीं राजस्थान विधान सभा के पंचम सत्र के आरंभ के साथ ही राजस्थान सरकार ने स्कूल शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग में अवकाश को लेकर सख्त रुख अपनाया है। प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विधानसभा सत्र की अवधि के दौरान विभाग के समस्त शासकीय एवं अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना शासन सचिव की अनुमति के किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। आदेश के अनुसार केवल विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश पर विचार किया जाएगा और इसके लिए औचित्य सहित आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
ऐसे मामलों में भी सक्षम स्तर से स्वीकृति मिलने के बाद ही अवकाश मान्य होगा। खास बात यह है कि सत्र से पहले यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने अवकाश स्वीकृत करवा लिया है, तो उसे स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। सरकार ने आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्नों, चर्चाओं और विभागीय जवाबदेही को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि किसी भी स्तर पर कार्य प्रभावित न हो।





