सरपंचों को लेकर आया यह आदेश, बने प्रशासक, उपसरपंच एवं वार्ड पंच होगें सदस्य,पढ़े खबर
राजस्थानी चिराग। अभी अभी बड़ी खबर जयपुर से आ रही है जहां सरपंचों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार द्वारा लिए जाने वाले बहुप्रतिक्षित निर्णय सामने आ गया है। राज्य सरकार द्वारा सरंपचों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद आगामी चुनावों तक पंचायतों में प्रशासक लगाने एवं सरपंचों को ही प्रशासक बनाने का निर्णय कर लिया गया है। साशन सचिव एवं आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जोगाराम द्वारा अधिसूचना जारी कर इस संबध में निर्देश दिए गए है। अधिसूचना के अनुसार जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी 2025 तक समाप्त हो रहा है एवं चुनाव अपरिहार्य कारणों से नहीं हो पा रहे है उनमें चुनावों तक प्रशासकिय समिति द्वारा पंचायतों के कार्यकलापों का सूचारू संचालन किया जाएगा। इस समिति में वर्तमान सरपंच को ही प्रशासक एवं उपसरपंच एवं वार्ड पंचों को प्रशासकिय समिति का सदस्य बनाया गया है। प्रशासक अपने समस्त कार्य एवं निर्णय इस समिति की बैठक में परार्मश उपरांत ही कर सकेगा। विदित रहे कि लंबे समय से सरपंचों द्वारा यह मांग की जा रही थी एवं सरपंच संघ के प्रतिनिधि आदेश आने तक जयपुर ही जमे रहे थे। अब सरपंचों का कार्यकाल एक तरह से आगामी चुनावों तक बढ़ा चुका है। इस संबध में सभी जिला कलेक्टरों को अपने जिले की संबधित ग्राम पंचायतों में उनके कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से प्रशासक समिति गठीत करवाने के निर्देश दिए गए है। आप भी देखें आदेशों की प्रतिलिपि।