कचरा फैलाया तो कटेगा ऑनलाइन चालान, सार्वजनिक स्थानों पर टॉयलेट की तो जुर्माना
जयपुर हेरिटेज नगर निगम के दायरे में आने वाले वार्ड में में कचरा फैलाया तो ऑनलाइन चालान भरना होगा। इसके तहत कोई खुले में थूकता, नहाता या पेशाब करता दिखा तो जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं पालतू जानवरों के पेशाब, शौच करने और सार्वजनिक स्थान पर गोबर डालने पर 200 से 5000 हजार रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। हेरिटेज नगर निगम कमिश्नर अरुण हसीजा ने बताया- चालान और गंदगी फैलाने से जुड़ी जानकारी हैरिटेज निगम की ऐप पर दी गई है। जल्द ही कार्रवाई और चालान भेजने शुरू किए जाएंगे।
हसीजा ने बताया- स्वच्छता सर्वेक्षण में जयपुर को नंबर वन बनाने के लिए नगर निगम हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में अब हेरिटेज निगम क्षेत्र की कॉलोनी में स्वीपर आईडेंटिफाई किए जाएंगे। कमर्शियल एरिया में डबल शिफ्ट में सफाई की जाएगी। नाले, पार्क और स्कूल साफ रहे इसकी अलग से मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके साथ ही कहीं पर भी ओपन कचरा डिपो नजर न आए, रेड स्पॉट और येलो स्पॉट ना मिले। इसको लेकर जोन स्तर पर अभियान के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है।