बीकानेर: अवैध रूप से संचालित खान-पान की दुकानों को सीज करने की तैयारी, पढ़ें पूरी खबर
बीकानेर। शहर में करीब 1500 ऐसे प्रतिष्ठान है जहां खाने-पीने का साधन है। कुछ ने ऑफिसियल रेस्टोरेंट का रूप ले लिया तो कुछ पार्सल कर घर भेजते हैं लेकिन हैरानी ये कि इनमें से ज्यादातर के पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है। 2017 के बाद सिर्फ 3 ही ट्रेड लाइसेंस बने। 2017 से पहले जो थे उनमें से सिर्फ 29 ने ही रिन्यू कराया है। नगर निगम अब अवैध रूप से संचालित सभी फूड प्वाइंट (खान-पान की दुकानों) को सीज करने की तैयारी में है। दरअसल 2017 से पहले नियम अलग थे। तब ये नियम नहीं थे कि जोनल प्लान में चिन्हित व्यावसायिक इलाके में ही रेस्टोरेंट या व्यावसायिक गतिविधियां हो सकती हैं। कोई भी कहीं भी व्यावसायिक गतिविधि शुरू करके उसका ट्रेड लाइसेंस आसानी से बनवा लेता था। 2017 से पहले शहर में करीब 1000 ऐसे स्थान थे जहां खाने-पीने की सामग्री या रेस्टोरेंट थे। बावजूद इसके ट्रेड लाइसेंस सभी के पास नहीं था।
हैरानी की बात ये है कि अभी जब निगम ने इसे खंगालना शुरू किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। वो ये कि 1000 में से सिर्फ 29 ही ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिन्होंने ट्रेड लाइसेंस को रिन्यू कराया। यानी बाकी सब का समय पार हो गया और अब वे अवैध की श्रेणी में आ गए। 2017 में नियम बदले। तय हुआ कि जहां जोनल प्लान में व्यावसायिक रोड या एरिया चिन्हित होगा वहीं इस तरह की व्यापारिक गतिविधियां हो सकती हैं लेकिन जयनारायण व्यास कॉलोनी, पवनपुरी, करणीनगर समेत शहर की तमाम कॉलोनियां हैं जहां भले ही एरिया रिहायशी हो लेकिन लोगों ने बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यापारिक गतिविधियां शुरू कर दी। निगम ने कुछ ही समय पहले एक सर्वे कराकर सभी को सूचीबद्ध कर दिया। अब इनको पहले नोटिस भेजे जा रहे हैं। नोटिस के बाद जिन्होंने ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया या रिन्यू नहीं कराया तो निगम अब उसे सीज करने की तैयारी में है।