
सावधान! स्पा सेटरों के लिए नया निर्देश जारी, अब नहीं कर सकेंगे ये काम
स्पा सेंटर की आड़ में वेश्यावृत्ति (Prostitution) की शिकायतें मिलने के बाद एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. रामेश्वर सिंह ने स्पा संचालित करने वालों के लिए गाइडलाइन जारी की है। जारी निर्देशों के मुताबिक सभी स्पा सेंटर को इसका पालन करना आवश्यक होगा।
गाइडलाइन के मुताबिक, पुरुष और महिला स्पा केंद्र परिसर के अलग-अलग खंडों में होंगे। दोनों में अलग-अलग प्रवेश द्वार होंगे और स्पष्ट रूप से सीमांकित होंगे। इनमें किसी भी प्रकार का अंतर-संबंध नहीं होगा। स्पा और मसाज की सेवाएं बंद दरवाजे के पीछे नहीं दी जाएंगी। कक्ष के दरवाजों के अंदर कुंडी या बोल्ट नहीं होना चाहिए।
स्पा और मसाज प्रतिष्ठान के बाहरी दरवाजे हमेशा कार्य समय में खुले रखे जाएंगे। परिसर का उपयोग आवासीय प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। इसके साथ कई अन्य बिंदुओं की पालना करना भी आवश्यक है।