
1 अप्रैल बदल जायगा मनरेगा से जुड़ा ये बड़ा नियम, जानिए कितना पहुंचेगा फायदा
Rajasthan News : रजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दे की सरकार अगले महीने से कुछ बदलाव करने जा रही है ताकि शहरी क्षेत्रों में अधिक से अधिक मनरेगा श्रमिकों को रोजगार मिल सके।
सभी जिलों को निर्देश जारी
इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को मनरेगा पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में काम के लिए अपनी मांग दर्ज करनी होगी। तभी उन्हें रोजगार मिलेगा। नई प्रणाली के तहत पोर्टल पर श्रमिक की ओर से काम की मांग की जाएगी। इसमें उसे बताना होता है कि वह किस पखवाड़े में कितने दिन काम करना चाहता है। उन्हें उनकी मांग के अनुसार नौकरी दी जाएगी। श्रमिकों को योजना के नए नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। कर्मचारियों को नए नियमों के बारे में सूचित किया जाएगा।
नई प्रणाली के तहत श्रमिक एक बार में 11 महीने के लिए काम की मांग कर सकते हैं। पोर्टल पर काम की मांग करने के बाद ही उन्हें एक पखवाड़े का रोजगार आवंटित किया जाएगा।
श्रमिकों के लिए खुलेगा पोर्टल
नगरपालिका स्तर पर आयोजित होने वाले शिविरों में पहुंचने पर श्रमिकों को पोर्टल पर अपनी सुविधा के अनुसार काम की मांग का दस्तावेज जमा करना होगा। ताकि भविष्य में उन्हें रोजगार मिलने में कोई परेशानी न हो।
मिलेंगें ये लाभ
अब श्रमिकों को 285 तथा मेटों को 297 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलेगी।
● नई व्यवस्था के तहत निकाय स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे।
● नए नियमों के तहत श्रमिक 11 माह की मजदूरी एक साथ देने की मांग कर सकते हैं।



