15 साल की किशोरी से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
राजस्थानी चिराग। 15 साल की किशोरी से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के दोषी 22 वर्षीय युवक को 20 साल की कठोर कैद हुई है। यह फैसला श्रीगंगानगर पोक्सो मामलों की विशेष अदालत संख्या दो ने 21 नवंबर को सुनाया। दोषी युवक पर 40 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है। अगर जुर्माना नहीं चुकाया तो उसे 6 महीने की ज्यादा जेल काटनी होगी। न्यायालय के एसपीपी हरवीरसिंह बराड़ के अनुसार जैतसर थाना क्षेत्र के गांव निवासी 22 वर्षीय सुभाषकुमार पुत्र बृजलाल को सजा सुनाई गई है। उसके खिलाफ 21 दिसंबर 2022 को जैतसर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। परिवादी ने बताया कि उसकी 15 वर्षीय पीडि़ता को आरोपी 20 दिसंबर की रात को बहला फुसलाकर भगा ले गया। उसने शादी का झांसा देकर अपने घर ले जाकर पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया। रात को ही पीडि़त परिवार आरोपी के घर पहुंचा और पीडि़त किशोरी को उसके घर से बरामद किया।
किशोरी की मेडिकल रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट ब्यान और गवाहों के बयानों के आधार पर युवक को दोषी करार दिया गया। उसे पोक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत 20 साल की कठोर कैद और 20 हजार रुपए जुर्माना, आईपीसी की धारा 366 के तहत 5 साल कठोर कैद और 10 हजार जुर्माना तथा आईपीसी की धारा 363 के तहत तीन साल की कठोर कैद और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।