जोधपुर हाईकोर्ट से बॉलीवुड एक्टर सलमान खान व एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को मिली राहत, एफआईआर को किया रद्द
राजस्थानी चिराग। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। सलमान और शिल्पा के खिलाफ 2017 में चूरू के कोतवाली थाने में SC-ST एक्ट में मामला दर्ज हुआ था। इस FIR को हाईकोर्ट ने निरस्त (रद्द) कर दिया है। मामले को लेकर हाईकोर्ट जस्टिस अरुण मोगा के कोर्ट में सुनवाई थी। जस्टिस मोंगा ने फैसले में कहा- बिना सेक्शन और इंक्वायरी के SC-ST एक्ट में FIR’ दर्ज नहीं की जा सकती है। ‘भंगी’ शब्द जाति नहीं है और न ही जातिसूचक शब्द है। बल्कि स्लर है, जो कि किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को संबोधित करते हुए कहा गया था।
शो 2013 का और मामला 2017 में दर्ज
22 दिसंबर 2017 को चूरू के कोतवाली थाने में SC-ST एक्ट में सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ वाल्मीकि समाज के अशोक पंवार ने मामला दर्ज करवाया था। उनका कहना था कि 2013 में टीवी पर एक इंटरव्यू के दौरान शिल्पा शेट्टी और सलमान खान ने ‘भंगी’ शब्द का इस्तेमाल किया था। इससे वाल्मीकि समाज के लोगों की भावना आहत हुई। मामला दर्ज होने के बाद 18 जनवरी 2018 को जांच अधिकारी ने नोटिस जारी किया था।