पुराना वाहन खरीदने वालों को राहत, जानिए अहम फैसले

पुराना वाहन खरीदने वालों को राहत, जानिए अहम फैसले

जैसलमेर। जीएसटी काउंसिल की 55वीं मीटिंग शनिवार को केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को जैसलमेर में हुई। इसके साथ ही दो दिन से जारी देशभर के वित्तीय प्रबंधकों का विभिन्न वित्तीय विषयों पर चर्चा का सिलसिला भी यहां समाप्त हो गया। हेल्थ, एजुकेशन और फूड सेक्टर से जुड़े कुछ अहम फैसले हुए। बैठक के बाद केन्द्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने मीडिया को बताया कि जीन थैरेपी को जीएसटी से और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्शन में काम आने वाले उपकरणों को आईजीएसटी से मुक्त करने का निर्णय हो गया है। इसी तरह अब बैंकों और एनबीएफसी की ओर से लगाए जाने वाले जुर्माने, लेट पेमेंट फीस पर अब जीएसटी नहीं लगेगा।

स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दरों को लेकर अटकलें नहीं लगाएं
सीतारमण ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी की दर को घटाने पर मंत्री समूह और काम करेगा। इस विषय पर आईआरडीए से रिपोर्ट और इनपुट भी अभी नहीं आया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों को लेकर अटकलें नहीं लगाएं, अभी मंत्री समूह को निर्णय तक पहुंचने और समय लगेगा। उन्होंने कहा कि छोटी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें आती हैं, इसलिए छोटी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन को सरल बनाने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन सिस्टम लाने के मकसद से कांसेप्ट नोट तैयार किया जा रहा है छोटी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में आसानी होगी। पॉपकॉर्न पर जीएसटी बढ़ाने की चर्चाओं के बीच केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि नमकीन पॉपकॉर्न पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है। उस पर 5 प्रतिशत टैक्स ही लगेगा, जबकि चीनी वाले पॉपकॉर्न पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

पुराना ई-वाहन खरीदने वालों को राहत
इसी तरह पुराना ई-वाहन खरीदने वालों को राहत देते कहा कि इन वाहनों पर भी अब नए के समान ही टैक्स लगेगा। विमानों के ईंधन एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा हुई, लेकिन राज्यों के विरोध के कारण निर्णय टालना पड़ा। इससे पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में लाने की राह और मुश्किल होती दिख रही है। स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी घटाने के मुद्दे पर कुछ सुझाव आने के कारण इस मामले में और चर्चा के बाद कोई निर्णय हो पाएगा। उन्होंने बताया कि फूड डिलीवरी और ई कॉमर्स के जरिए खाना मांगने पर जीएसटी का मामला टाल दिया गया, अभी इस पर केवल चर्चा हुई है कोई फैसला नहीं हुआ। फूड डिलीवरी पर कितना टैक्स लगाना है इसमें फूड और डिलीवरी चार्ज कितना है, उस पर चर्चा हुई है। आवासीय निर्माण से संबंधित एफएसआई के मामले पर भी कोई निर्णय नहीं हो पाया। यह मामला नगरपालिकाओं की आय को प्रभावित करता है, इसलिए इसे फिटमेंट कमेटी के पास भेज दिया। सीतारमण ने बताया कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के ट्रेनिंग पार्टनर्स को जीएसटी से छूट दी गई है, जो अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होगी। उन्होंने कहा कि छोटे कारोबारी यदि अगर किसी परिसर का हिस्सा किराए पर लेते है और वह कंपोजिशन में अनरजिस्टर्ड है तो उन पर जीएसटी लागू नहीं होगा।

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