सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, जानें कैबिनेट के अहम फैसले
सोमवार को राजस्थान की भजनलाल सरकार की कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में नगरीय विकास, मेडिकल टूरिज्म, कर्मचारी कल्याण, और शैक्षिक सुधारों जैसे अहम विषयों पर निर्णय लिए गए हैं। बैठक के बाद डिप्टी सीएम डॉ प्रेमचंद बैरवा, मंत्री जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा ने प्रेस ब्रीफिंग में इन फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने टाउनशिप पॉलिसी को मंजूरी दी, जिसके तहत नियोजित नगरीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस पॉलिसी के तहत कॉलोनियों में 7 फीसदी क्षेत्र खेल और पार्क के लिए, 8 फीसदी सुविधा क्षेत्र के लिए और 5 फीसदी आवास श्रमिकों के लिए आरक्षित होगा। कॉलोनाइजर को 5 वर्ष तक कॉलोनी का मेंटेनेंस करना होगा। इसके साथ ही, तालाब, बावड़ी, और नदी के लिए बफर जोन बनाया जाएगा। इसके लिए राज्यस्तरीय निगरानी कमेटी गठित होगी, जो नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी। डिप्टी सीएम डॉ प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि यह नीति नगरीय विकास के साथ-साथ मेडिकल टूरिज्म को भी प्रोत्साहित करेगी।
RPSC में बढ़ी सदस्यों की संख्या
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) में सुधार के लिए कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब RPSC में अध्यक्ष के साथ 7 के बजाय 10 सदस्य होंगे। यह फैसला युवाओं की भर्तियों को समय पर पूरा करने के लिए लिया गया है। वर्तमान में RPSC में एक सदस्य का पद खाली है और कई भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं। इस बीच, RPSC सदस्य बाबूलाल कटारा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्णय लिया गया। मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि कटारा की सेवाएं विधिसम्मत तरीके से समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की सहमति भी ली जाएगी।
प्रमोशन के लिए 2 साल की मिलेगी छूट
कैबिनेट ने कर्मचारियों के हित में कई सेवा नियमों में संशोधन किए। शासन सचिवालय सेवा नियम 1954 में संशोधन कर वरिष्ठता और पदोन्नति के लिए 13:10 के अनुपात को 16:10 कर दिया गया। सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए अनुभव में दो वर्ष की शिथिलता दी गई, जिससे कर्मचारियों को विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) में लाभ मिलेगा। पशुपालन विभाग में पशुधन सहायक के पदनाम में परिवर्तन किया गया और वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक का नया पद सृजित किया गया। इसके अलावा, अनुकंपा नियुक्ति में भी शिथिलता दी गई। जोधपुर के कॉन्स्टेबल भगाराम के आश्रित पुत्र को नियुक्ति के लिए विशेष छूट प्रदान की गई।





