अब खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाना हुआ आसान, दिशा-निर्देश जारी, पात्र परिवारों को मिलेगा लाभ
बीकानेर। राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पात्र परिवारों और व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाना है, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवार लाभ उठा सकें।
आवेदन प्रक्रिया:
इच्छुक व्यक्ति या परिवार को खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इसे स्वयं या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से पूरा किया जा सकेगा।
आवश्यक दस्तावेज:
आवेदन के साथ आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेजों को हस्ताक्षरित करके संलग्न करना होगा:
- अंत्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल कार्ड की क्रमांक संख्या।
- सीमान्त कृषक, श्रमिक कार्ड या सफाई कर्मचारी होने के प्रमाण।
- एक शपथ पत्र, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदक खाद्य सुरक्षा की निष्कासन सूची की किसी भी श्रेणी के आधार पर अपात्र नहीं है।
ऑनलाइन प्रक्रिया:
खाद्य सुरक्षा से जुड़े आवेदनों का निस्तारण संबंधित अपीलीय अधिकारी द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा। आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर अपीलीय अधिकारी द्वारा यह तय किया जाएगा कि आवेदक का नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाएगा या नहीं।
नए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य:
इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र परिवार या व्यक्ति खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभ से वंचित न रहे। इसके साथ ही, प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है ताकि आवेदकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
सरकार की अपील:
राज्य सरकार ने पात्र परिवारों और व्यक्तियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने दस्तावेजों को तैयार करके आवेदन करें। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ समय पर मिले।
इस नई व्यवस्था से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, और राज्य में खाद्य सुरक्षा को और मजबूत बनाया जा सकेगा।