बड़ी खबर: पंचायत-निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 31 जुलाई तक कराने होंगे चुनाव
जयपुर। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए कहा है कि 31 जुलाई 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराए जाएं। साथ ही कोर्ट ने ओबीसी आयोग को निर्देश दिए हैं कि वह अपनी रिपोर्ट 20 जून तक प्रस्तुत करे। वहीं राज्य सरकार ने कोर्ट से चुनाव कराने के लिए दिसंबर तक का समय मांगा था।
इस मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने 11 मई को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर शुक्रवार को निर्णय सुनाया गया। दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को 439 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन तय समय सीमा तक चुनाव नहीं हो सके, जिसके बाद सरकार ने चुनाव आगे बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया था।
सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लंबित है और अन्य प्रशासनिक परिस्थितियों के कारण चुनाव कराना संभव नहीं हो पाया। सरकार ने कोर्ट को बताया था कि सितंबर से दिसंबर के बीच कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। ऐसे में चुनाव एक साथ कराए जाने से ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ की अवधारणा को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने स्कूल, स्टाफ, ईवीएम और अन्य संसाधनों की उपलब्धता का हवाला देते हुए चुनाव आगे बढ़ाने की मांग की थी।
वहीं राज्य चुनाव आयोग ने भी हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर चुनाव टालने का अनुरोध किया था। आयोग का कहना था कि ओबीसी आरक्षण निर्धारण से पहले चुनाव कराना संभव नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट ने अब स्पष्ट निर्देश देते हुए 31 जुलाई तक चुनाव कराने की समय सीमा तय कर दी है।




