गली-गली खुल सकेंगे होटल-रेस्टोरेंट में बार,मयखानों से कमाई बढ़ाएगी सरकार, बल्क में भी दी जाएगी दुकानें

गली-गली खुल सकेंगे होटल-रेस्टोरेंट में बार,मयखानों से कमाई बढ़ाएगी सरकार, बल्क में भी दी जाएगी दुकानें

Bengaluru Dry Days: Liquor Shops To Remain Shut On THESE Dates In June;  Check List Here

राजस्थानी चिराग, जयपुर। राजस्थान सरकार ने नई आबकारी पॉलिसी जारी की है। इस पॉलिसी में सरकार ने होटल बार के नियमों में राहत दी है। नई पॉलिसी के तहत अब होटल बार खोलने के लिए 20 कमरों के बजाए 10 कमरों की जरूरत होगी। वहीं, बार के लिए लाइसेंस लेना भी आसान होगा। आवेदन ऑनलाइन करने के बाद वह ऑटो अप्रूव होगा। इसके साथ ही पुरानी नीति के तहत बल्क में दुकानें भी देने का प्रावधान नई पॉलिसी में रखा है। नई पॉलिसी के नियम मार्च 2029 तक के लिए लागू किए गए हैं।

समूहवार में एकाधिकार को रोकने के लिए पूरे स्टेट में 5 समूह की सीमा निर्धारित की है। इसके तहत कई बड़े ग्रुप शेष रही अधिकतम 5 दुकानों (जो लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाएगा और नीलामी में नहीं बिकेगी) को एकसाथ खरीद सकेंगे। विभाग ने दुकानों की संख्या को इस साल नहीं बढ़ाया है। पूरे प्रदेश में शराब की इस साल भी 7665 दुकानें के लाइसेंस की ही नीलामी की जाएगी।

गली-गली खुल जाएंगे होटल बार

राज लिकर वेलफेयर सोसायटी के कोषाध्यक्ष नरेश पारीक ने बताया- सरकार की होटल बार के लिए लाई गई पॉलिसी से अब शहरों में गली-गली में होटल बार संचालित हो जाएंगे। वर्तमान में अधिकांश छोटे होटल 10 से 15 कमरों के है। वर्तमान में पूरे प्रदेश में 1417 होटल-रेस्टोरेंट बार लाइसेंस लेकर संचालित है। पारीक ने बताया- सरकार को शराब की दुकानों के बिक्री के समय में बढ़ोतरी करने के लिए ज्ञापन दिया था, लेकिन सरकार ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। बिक्री का समय कम होने से सरकार की रेवेन्यू भी प्रभावित हो रही है।

पर्यटन स्थलों के लिए सीजन लाइसेंस

जैसलमेर, रणकपुर, माउंट आबू, पुष्कर, कुंभलगढ़, जवाई, सवाई माधोपुर आदि ऐसे स्थान जहां सीजन में पर्यटक ज्यादा आते हैं। वहां पर्यटकों के लिए स्विस टेंट जैसी संरचना बनती है। वहां के लिए अब सीजनल लाइसेंस भी दिए जाएंगे। अभी तक ऐसी जगहों पर शराब बेचने के लिए वार्षिक लाइसेंस का प्रावधान था।

2029 तक करवा सकेंगे रिन्यू

दुकान संचालकों को इस पॉलिसी के तहत 4 साल तक दुकान के लाइसेंस को रिन्यू करवाने का ऑप्शन मिलेगा। यानी कोई दुकान किसी संचालक का लाइसेंस इस साल नीलामी में खरीद लिया तो वह हर साल उसे एक निधारित वृद्धि के साथ रिन्यू करवा सकेगा। हर साल दुकान के लिए उसे नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं लेना पड़ेगा।

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